दलित युवती से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास


बस्ती

विशेष न्यायाधीश एससी एसटी सुनील कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास व 43 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दी है। मामला कलवारी थाने क्षेत्र में 15 जनवरी 2012 का है।

विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद हयात ने अदालत को बताया कि कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने तहरीर देकर कहा कि 15 जनवरी 2012 को रात 11 बजे गांव का पड़ोसी मो. हुसैन उसे फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया। पीड़िता जब उसके कमरे में गई तो उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसके साथ बुरा काम किया।

बाद में किसी को न बताने की धमकी देकर भगा दिया। पीड़िता घर पहुंच कर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने थाना कलवारी में मुकदमा दर्ज कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी मो. हुसैन को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा दी।

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