हत्यारे पति व सास-ससुर को सात साल का कारावास


फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति व सास-ससुर को सात साल सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

अपर डीजीसी फौजदारी प्रदीप कुमार पांडेय ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बघौड़ा निवासी लाल बहादुर ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उसने अपनी बेटी मंजू देवी की शादी 2012 में सोनहा थाना क्षेत्र के रामनगर चरूईया निवासी मनोज कुमार के साथ की थी। एक बेटी भी उनसे पैदा हुई। आरोप है कि दहेज के लिए मंजू देवी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस में मामला जाने पर मीडिएशन के जरिए विदाई हुई थी। 12 जुलाई 2017 को मंजू देवी की मौत हो गई। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पति मनोज कुमार, ससुर शोबिंद, सास कुमारी देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की विवेचना में सामने आया कि मंजू देवी को जहर देकर मारा गया था। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर दहेज हत्या मानते हुए सजा सुनाई।
रिपोर्टर:- रवि कसौधन

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