बस्ती,एक वर्ष से कम समय के बहस के मुकदमों में एक दिन के अंतराल पर तिथि लगायी जाए-डीएम
निर्धारित समय के बाद पत्रावली लंबित पाये जाने पर पीठासीन अधिकारी व पेशकार होंगे जिम्मेदार
बस्ती। एक वर्ष से कम समय सीमा के बहस में लगे मुकदमों पर डेट लगाने में उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया है। शुक्रवार की सायं कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सभी मजिस्ट्रेट/पीठासीन अधिकारियों तथा सभी बार के अध्यक्ष एवं महामंत्री के साथ संयुक्त बैठक में जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि एक वर्ष से कम समय सीमा के बहस के मुकदमों में एक दिन के अंतराल पर तिथि लगाई जाएगी तथा एक वर्ष से पुराने लंबित मुकदमों में 3 से 5 दिन की तिथि लगाई जाएगी। यदि अधिवक्ता द्वारा अगले दिन की तिथि का मांग किया जाता है, तो अगले दिन की तिथि लगाई जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी पीठासीन अधिकारी अविवादित वाद पत्रावलियों का अतिशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय के उपरान्त वाद पत्रावली लंबित पाए जाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी एवं पेशकार की होगी। बैठक में अधिवक्ताओ द्वारा न्यायालय कार्य के संचालन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया तथा यह भी आश्वासन दिया गया कि 1 वर्ष से पुराने वाद पत्रावलियों के निस्तारण में अधिवक्ता गण मनोयोग से कार्य करेंगे
बस्ती। एक वर्ष से कम समय सीमा के बहस में लगे मुकदमों पर डेट लगाने में उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया है। शुक्रवार की सायं कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सभी मजिस्ट्रेट/पीठासीन अधिकारियों तथा सभी बार के अध्यक्ष एवं महामंत्री के साथ संयुक्त बैठक में जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि एक वर्ष से कम समय सीमा के बहस के मुकदमों में एक दिन के अंतराल पर तिथि लगाई जाएगी तथा एक वर्ष से पुराने लंबित मुकदमों में 3 से 5 दिन की तिथि लगाई जाएगी। यदि अधिवक्ता द्वारा अगले दिन की तिथि का मांग किया जाता है, तो अगले दिन की तिथि लगाई जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी पीठासीन अधिकारी अविवादित वाद पत्रावलियों का अतिशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय के उपरान्त वाद पत्रावली लंबित पाए जाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी एवं पेशकार की होगी। बैठक में अधिवक्ताओ द्वारा न्यायालय कार्य के संचालन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया तथा यह भी आश्वासन दिया गया कि 1 वर्ष से पुराने वाद पत्रावलियों के निस्तारण में अधिवक्ता गण मनोयोग से कार्य करेंगे
Post a Comment
0 Comments