नीलगाय या सांड के हमले में हुई मौत तो मुआवजा देगी योगी सरकार, जानें कितने मिलेंगे रुपए

       प्रदेश में राज्य आपदा के तौर पर जिसमें मुआवजे का प्रावधान था उसमें बेमौसम बारिश, अत्यधिक बारिश, तूफान, आकाशी बिजली गिरने से मौत, नौका दुर्घटना, सीवर की सफाई के दौरान मौत, सर्पदंश, गैस के उत्सर्जन, बोरवेल में गिरने, कुएं में डूबने से हुई मौत को इस सूची में शामिल किया गया था। इसी लिस्ट में अब नीलगाय या सांड की टक्कर से होने वाली मौत को भी शामिल किया गया है। दरअसल, अब योगी सरकार ने ऐलान किया है कि सांड, नीलगाय के हमले से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके घरवालों को सरकार मुआवजे जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के जरिये राज्‍य आपदा की सूची में यह नयी प्रविष्टि की गयी है। इस सप्ताह के अंत में जारी अधिसूचना में सांड और नीलगाय के हमले के कारण हुई मौतों को राज्य आपदा घोषित किया गया है। जिसके अंतर्गत सांड और नीलगाय के हमले में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजन को सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। ऐसे मृतकों के परिजनों को अब चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को आपदा की घटनाओं की सूची में शामिल किया

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