Gonda
आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली महिला को कोर्ट ने सुनाई सजा, कर्नलगंज का मामला
करनैलगंज/ गोण्डा- वादी मुंशीलाल पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम कोचा कासिमपुर पूरे महेशी थाना कर्नलंगज गोण्डा द्वारा दिनांक 18.11.2021 को थाना कर्नलगंज पर सूचना दी गई कि उसका पुत्र अपने ससुराल गया था जहाँ उसकी पत्नी व सास द्वारा मारा पीटा गया था जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर लिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 400/2021, धारा 306 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्ता ममता(पत्नी) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक श्री पशुराम सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.03.2022 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग में न्यायालय/पीठासीन अधिकारी रामदयाल द्वारा थाना कर्नलगंज पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक घनश्याम पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर म०का० चन्दा देवी व थाना कर्नलगंज के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 20.11.2024 को दोषी अभियुक्ता ममता पत्नी रामसिंह निवासी कठोला तालाब बोटनपुरवा थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अभियुक्त का नाम पता-
01. ममता पत्नी रामसिंह निवासी कठोला तालाब बोटनपुरवा थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
अभियोग का विवरण
01. मु०अ०सं०- 400/2021, धारा 306 भादवि थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा ।
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