लॉकडाउन की अवधि में जारी गाइडलाइन का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाए जिलाधिकारी


बस्ती। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत शासन के निर्देश के क्रम में लॉकडाउन की अवधि में जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है जिसके शत प्रतिशत अनुपालन की अपील की गयी है।
    जनपद के शहरी क्षेत्रों, कस्बों, बाजारों आदि में अवस्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, सम व विषम दिनों में निर्धारित समयानुसार खुलेंगी व बन्द होंगी।
लेफ्ट साइड की दुकानें-    सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
राइट साइट की दुकानें-  मंगलवार, गुरूवार, शनिवार
साप्ताहिक बन्दी-  रविवार
   सभी बैंक, बीमा कार्यालय प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क, सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ खुलेंगे।
  राजकीय बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागम प्रतिबंधित रहेगा। राजकीय बसों में 50 प्रतिशत सीमा तक ही यात्री संचरण कर सकते हैं।
  कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बन्द रहेंगे।
  निर्माण सामग्री की दुकानें पूर्णतः बन्द रहेंगी।
  सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  मंडियां सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क, सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ खुलेंंगी।
  डेयरी की दुकान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तथा शाम को 5 से 7 बजे तक खुली रहेंगी।
  प्रोसेस्ट फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल पूर्णतः बन्द रहेंगे परन्तु होम डिलेवरी अनुमन्य रहेंगी।
  पेट्रोल पम्प और एल0पी0जी0 सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमन्य रहेगी।
  किराना की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। (सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क, सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ क्रय-विक्रय किया जायेगा)
  राजकीय/निजी चिकित्सालय व मेडिकल की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी।
  समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क, सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ क्रय-विक्रय किया जायेगा।
आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित दुकानें निर्धारित दिन व समय के अनुसार खुलेंगी व बन्द की जायेंगी। जिसका पर्यवेक्षण सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर राजस्व/पुलिस विभाग के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
निर्देशों के उल्लंघन पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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