खेत में आग लगने की खूब हो रहीं घटनाएं, जानिए फसल जलने पर राहत पाने के लिए कहां करें आवेदन


बिजली के तारों में शार्ट सर्किट या अन्य किसी वजह से खेतों में गेहूं की तैयार फसलों के जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे हादसों से किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री खेत-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना संचालित है जिसके अंतर्गत फसल नष्ट होने के एवज में मुआवजा पाने का प्रावधान है। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर आवेदन करना होगा। मंडी परिषद से संचालित खेत-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना की विस्तृत मंडी समिति के कार्यालय से ली जा सकती है।

हादसे के बाद क्षतिपूर्ति के लिए किसान किसी भी जनसेवा केंद्र पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रभावित किसानों के आवेदन करने पर क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल मौके पर जांच करते हैं। जांच एक सप्ताह में कर लेने का निर्देश है। यदि आवेदन में दिए गए तथ्य सही मिले तो किसान के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जाती है।

सीएम योगी ने दो गुना किया मुआवजा, आवेदन की अवधि भी बढ़ाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2018 में इस योजना का लाभ देने के लिए दुर्घटना दावा करने की समय सीमा बढ़ा कर 60 दिन से 90 दिन कर दी है। इसके अंतर्गत शार्ट सर्किट से हुई अग्नि दुर्घटना भी शामिल किया। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली मुआवजे की धनराशि भी बढ़ा दी है। योजना के अंतर्गत 5 एकड़ से अधिक जोत पर सहायता राशि पहले 30 हजार रुपये मिलती थी, जिसे बढ़ा कर 50 हजार रुपये किया गया है। इसी तरह ढाई एकड़ की जोत पर मिलने वाली सहायता राशि को 15 हजार से बढ़ा कर 30 हजार और 5 एकड़ की जोत पर मिलने वाली 20 हजार की सहायता राशि को बढ़ा कर 40 हजार रुपये कर दिया है।

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